मंगलवार, 2 दिसंबर 2008

भारत का राज्यपत्र
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)
शुद्धिपत्र
नई दिल्ली,२८ नवम्बर , २००८
का. आ.२८१४(अ).:- भारत सरकार , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दीनांक, २९ सितम्बर २००८, को अधिसूचना सं. सा.का.नि.६९३(अ) में भारत के राज्यपत्र, असाधारण के भाग -२, खंड-३, उपखंड-१ में प्रकाशित सिगरेट और अन्य तम्बाखू उत्पाद [ पैकेजिंग और लेबलिंग (संशोदन)] नियमावली २००८ .

नियम २ (ई) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा.
नामतः:-
“ उपनियम (च) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा.
नामतः:-
(च). विनिर्दिष्ट चेतावानिया डिब्बे पर लिखी भाषा / भाषाओं में दी जायेगी.:-
बशर्ते की डिब्बे पर एक से अधिक भाषा/ भाषाओँ का प्रयोग किए जाने पर विनिर्दिष्ट चेतावनी दो भाषाओं में छपेगी – एक जिसमें ब्रांड नाम छापा हो और दूसरा कोई भी अन्य भाषा होगी जिसका प्रयोग डिब्बे पर किया गया हो.”
[सं. पी.-१६०११/०७/२००५ पी. एच.]
बी. के. प्रसाद सैयुक्त सचिव
टिप्पणी:- मूल नियम सं. सा. का. नि. १८२(अ), दीनांक १५ मार्च, २००८ के तहत प्रकाशित किए गए थे।




भारत का राज्यपत्र
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली,२८ नवम्बर , २००८
का. आ.२८१५(अ).:- केन्द्र सरकार दीनांक २७ अगस्त , २००८ की अधिसूचना सं. का. आ.२१३०(अ). के अधिक्रमण में, एतद्द्वारा मई, २००९ के ३१वे दिन को (३१ तारीख को) उस तिथि के रूप में अधिसूचित कराती है जिस तिथि को दीनांक १५ मार्च,२००८ की सं. सा. का. नी. १८२(अ) के तहत अधिसूचित सिगरेट अवं अन्य तम्बाखू उत्पाद [ पैकेजिंग और लेबलिंग] नियमावली, २००८ लागू की जायेगी.

[ स. पी.-१६०११/१/२००५ पी.एच.]
बी. के. प्रसाद सैयुक्त सचिव